नियमों का ड्राफ्ट जारी….

विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमों में कहा गया है कि पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पदों तथा इस मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले हर व्यक्ति पर ये लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर पर पंचायत सचिवों का एक कैडर होगा। जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उतने ही जिले में सचिव होंगे। सचिव के पद के लिए वह पात्र नहीं होगा जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों और इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो।
सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध हर रिजर्व कैटेगरी में रिक्त पदों का 50 प्रतिशत कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों से भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा और ग्राम रोजगार सहायक जिसने पांच साल की सेवा पूरी कर ली हो और पंचायत सचिव के लिए तय मापदंडों को पूरा करता हो वह इस पद के लिए पात्र होगा।
कर्मचारी चयन मंडल करेगा भर्ती, जिला स्तर पर होगा कैडर….
ग्राम रोजगार सहायक के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में शामिल होना होगा और सचिव की भर्ती जिला स्तर पर होगी। जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की एक जनवरी की स्थिति में अपने जिले में सचिवों के रिक्त पदों की जानकारी रोस्टर और कैटेगरी के आधार पर संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी कर्मचारी चयन मंडल को भेजी जाएगी और मंडल भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा।
हर सचिव की सेवा पुस्तिका और अन्य पर्सनल सर्विस रिकार्ड तैयार किए जाने के बाद जनपद पंचायत कार्यालय में रखे जाएंगे। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार को कम्प्यूटर में दक्षता के साथ सीपीसीटी में हिन्दी टाइपिंग होना जरूरी है।

















