जबलपुर….
हाईकोर्ट ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे प्रदेश के हजारों छात्रों को राहत दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों से जुड़े छात्रों को पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए। याचिकाकर्ता संगठन ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह मांग की थी।
- सुनवाई में नर्सिंग काउंसिल ने बताया कि नियमों के अनुसार छात्रों को उसी जिले में शिफ्ट करने का प्रावधान है, जिससे सीटों की समस्या आ रही है।
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इस पर हाईकोर्ट ने छात्रहित में इस प्रावधान को शिथिल कर काउंसिल को आदेश दिया कि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को तत्काल पात्र कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए। जीएनएम डिप्लोमा छात्रों पर निर्णय अगली सुनवाई में होगा।