फ़ीचर फ़ोटो में उपयोग की गई तस्वीर एक माह पुरानी है जिसमें विदिशा जिले के सीहोद चक गांव में कीचड़ भरे रास्ते से गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए डेडबॉडी ले जा रहे थे….
भोपाल….
बारिश के दौरान श्मशान घाट में खुले में अंतिम संस्कार किए जाने और श्मशान स्थल तक सड़क मार्ग न होने के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब हर पंचायत और गांव में श्मशान घाट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसको लेकर सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को 5वें वित्त आयोग के बजट से काम कराने को कहा है। भूमि उपलब्ध न होने पर कलेक्टर के यहां आवेदन कर भूमि आवंटन कराने को कहा है।
आसानी से पहुंच वाला श्मशान घाट बनेगा….
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं हर आश्रित ग्राम में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कम से कम बारहमासी आसानी से पहुंच वाला श्मशान घाट बनाया जाएगा।
इसके लिए आवश्यक है कि हर गांव में ‘श्मशान मद’ के लिए आवश्यक भूमि आरक्षित हो। आरक्षित भूमि की संपूर्ण रूप से फेंसिंग की गई हो। लोकेशन पर पहुंचने के लिए साल के 12 महीने निर्बाध एवं सहज पहुंच मार्ग उपलब्ध हो।
पंचायतों को यह ध्यान रखना होगा….
- श्मशान मद में आरक्षित भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो।
- पंचायत और गांव में इसके लिए भूमि उपलब्धता की जानकारी हर ग्राम पंचायत को राजस्व रिकार्ड से लेना होगी।
- ग्राम पंचायत को हर ग्राम में श्मशान के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर को आवेदन करना होगा।
- जहां पहले से श्मशान घाट है और आरक्षित भूमि की यदि समुचित फेंसिंग नहीं है तो उस भूमि की फेंसिंग कराना होगी।
श्मशान तक रोड बनाने का ऐसे होगा काम….
- चेन लिंक के लिए स्टीमेट के अनुसार या स्थानीय बोल्डरों, पत्थरों से निर्मित खखरी द्वारा की कार्यवाही जा सकेगी।
- श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए समुचित मार्ग नहीं हो या मार्गों में पुलिया, रपटा नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में आवागमन दुष्कर हो तो ऐसे स्थान तक जाने के लिए समीपी मार्ग से श्मशान स्थल तक 3.75 मीटर (लगभग) चौड़ाई की सीसी रोड और पुलिया, रपटा भी बनाया जाए।
- भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में कलेक्टर से निर्धारित प्रक्रिया से मार्ग निर्धारण कराये जाने की कार्यवाही की जाए।
- श्मशान घाट के लिए पूर्व से आरक्षित भूमि पर यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो संबंधित सीईओ जिला पंचायत द्वारा राजस्व एवं पंचायत अमले के सहयोग से तत्काल अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही कराई जाकर आरक्षित भूमि पर फेंसिंग की जाए।
5वें वित्त आयोग से किए जा सकेंगे काम….
- विभाग के निर्देशों में कहा है कि इन सभी कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 5वें राज्य वित्त आयोग अंतर्गत अधोसंरचना विकास अनुदान मद से राशि दी जाएगी।
- इसके बाद अगर राशि बचती है तो उसे किसी अन्य कार्य में खर्च किया जा सकेगा।
- आवश्यकता होने पर अन्य योजनाओं की राशि से नियमानुसार दी जा सकेगी।
- इसके लिये जनभागीदारी एवं जनसहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत के खाते में पहले से 5वें वित्त मद की राशि है तो उस राशि से कार्य तत्काल प्रारंभ कराए जाएंगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पंचायत समन्वय अधिकारी तथा उपयंत्री उत्तरदायी रहेंगे।
- जनपद स्तर पर सहायक यंत्री, कार्यक्रम अधिकारी, सीईओ जनपद पंचायत, खण्ड पंचायत अधिकारी और जिला स्तर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत, परियोजना अधिकारी तथा पंचायत सेल जिम्मेदार होंगे।