भोपाल….

वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद एक जनवरी 2024 से 8 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से ऐसे अधिकारी कर्मचारी को 5 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा जो मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में चौथा या मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में पांचवां वेतनमान पा रहे हैं।
वित्त विभाग से जारी आदेश के मुताबिक इन्हें एक जनवरी 2024 से 1385 प्रतिशत और 302 प्रतिशत महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है।
ऐसे मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ
- मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो व्यवस्था तय की गई है उसके अनुसार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित करने का आदेश एक जुलाई 2024 से लागू होगा जिसका भुगतान माह अगस्त 2024 में हुआ है। इसमें अभी कर्मचारी अधिकारी को 302 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जिसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब यह कुल 310 प्रतिशत हो जाएगा।
- एक जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाले भत्ते का लाभ फरवरी 2025 में हुए भुगतान से मिलेगा। जिसमें 5 फीसदी की वृद्धि की गई है। और इसके बाद भत्ता का कुल प्रतिशत 315 हो जाएगा।
- मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 के अंतर्गत चौथा वेतन मान पाने वाले अधिकारी कर्मचारी को एक जुलाई 2024 की स्थिति में 1385 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जिसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह अब बढ़कर 1415 प्रतिशत हो जाएगा।
- इसी तरह एक जनवरी 2025 की स्थिति में चौथा वेतन मान पाने वाले अधिकारी कर्मचारी को अभी 1415 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जिसमें 20 फीसदी वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 1435 प्रतिशत हो जाएगा।
मई के वेतन में आएगी राशि….
वित्त विभाग ने कहा है कि निगम, मंडल, बोर्ड, उपक्रम, अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्त पर चौथे और पांचवें वेतनमान में काम कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ एक मई 2025 से वेतन के रूप में किया जाएगा। जिसका भुगतान जून 2025 में होना है।
एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की अवधि का एरियर पांच किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में मिलेगा। इसके अलावा रिटायर हुए और मृत कर्मचारियों के एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।