जबलपुर/भोपाल….

- हाईकोर्ट के निर्देश- सूटेबल कॉलेज जांच फाइल याचिकाकर्ता को सौंपें
इस दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने सीबीआई को आदेश दिया कि जांच में सूटेबल कॉलेजों का रिकॉर्ड स्कैन कर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। वहीं, रिकॉर्ड को याचिकाकर्ता को भी दिया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए मैनपावर और जरूरी संसाधन राज्य शासन को उपलब्ध कराने कहा गया है।
याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट को बताया कि पिछले निर्देशों का पालन अभी तक अमल में नहीं लाया गया है, तब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब सभी रिकॉर्ड स्कैन कर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई है।