हाईकोर्ट ने एनरोलमेंट नंबर जारी करने को कहा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। अब अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकेंगे। सोमवार को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच ने सुनवाई करते हुए अनसूटेबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को सरकारी सूटेबल कॉलेज में एग्जाम दिलाने के निर्देश दिए हैं। एग्जाम पास करने के बाद इन स्टूडेंट्स को सूटेबल कॉलेज में शिफ्टिंग समेत अन्य लाभ दिलाने पर विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार और हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी को दिए आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर जारी कर एग्जाम में शामिल किया जाए। बता दें कि प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल कैटेगरी में हैं।
एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोलने को कहा
कोर्ट ने ये आदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में गड़बड़ी को चुनौती दी गई थी। इसी मामले पर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में सुनवाई हो रही है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 में पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए हैं। अनसूटेबल कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोलने के लिए भी कहा है।
एग्जाम 8 अगस्त से 27 अगस्त तक
मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम को लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग की परीक्षा 8 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक चलेगी।
अनसूटेबल कॉलेजों की मान्यता हो चुकी रद्द
दो महीने पहले मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। ये सभी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के मानकों पर की गई CBI जांच में अनफिट पाए गए थे।
