- नई दिल्ली….
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। अभी इसमें करीब 40 दिन का समय बचा है। लेकिन समय होने के बावजूद कई लोग लास्ट डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं।
इसमें आलस के साथ-साथ जागरूकता की कमी जैसे कई फैक्टर्स हैं। कुछ लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS के बाद उनके एम्प्लॉयर फॉर्म 16 जारी कर देते हैं, वह टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई पैरामिटर्स हैं, जो ITR फाइल करने के लिए जरूरी हैं। यहां हम ITR से जुड़ी जरूरी बातें बता रहे हैं।
ITR फाइल करना क्यों जरूरी है?
अगर आप भारत में रहते हैं और किसी भी जॉब या बिजनेस से कमाई कर रहे हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। साथ ही अगर आपकी इनकम टैक्स एक्सम्प्शन और डिडक्शन (छूट और कटौती) के पहले टैक्स छूट की लिमिट से ज्यादा है, तो भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए।
आपकी इनकम के भी कई अन्य पैरामीटर्स हैं, जिसके चलते ITR फाइल करना जरूरी होता है…
- सैलरी या पेंशन से हुई इनकम
- हाउस प्रॉपर्टी से इनकम
- एग्रीकल्चर या खेती की आय
- कैपिटल गेन से हुई आमदनी
- भारत के बाहर संपत्ति रखने वाले
- यदि धारा 194N के तहत टैक्स डिडक्शन
- किसी कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर
- इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे FD पर इंटरेस्ट, लौटरी, हॉर्स रेसिंग
- यदि ESOP पर टैक्स का भुगतान या कटौती कैंसिल कर दी गई है
- वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश पर
क्या होगा अगर आप गलत ITR फॉर्म कर दें?
यदि कोई करदाता जानकारी के अभाव में गलत रिटर्न फॉर्म या ITR फाइल कर देता है, तो IT डिपार्टमेंट इसमें सुधार करने के लिए कई मौके देता है। हालांकि, अगर आप टैक्स बचाने या चोरी के लिए के लिए गलत रिटर्न फाइल करते हैं या जानबूझकर कम रिपोर्ट करते हैं, तो पकड़े जाने पर डिपार्टमेंट बकाया टैक्स राशि का 100% से 300% तक जुर्माना लगा सकता है।
नई रिजीम चुनने पर 7 लाख तक की आय पर टैक्स छूट
ITR भरने के लिए 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन मिलते हैं। पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
- अपना यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
- असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और फिर continue करें।
- आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को चुनें।
- अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और continue करें।
- अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
- इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
- अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
- फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
- इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।