मध्यप्रदेश में सीबीआई की जांच में सूटेबल (फिट) पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया है। अदालत ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है।
भोपाल….
याचिकाकर्ता ने ऐसे कॉलेजों की फिर से जांच कराने की मांग का आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने इसे स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि दोबारा होने वाली जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ मौजूद रहेंगे। इन सभी कॉलेजों के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच कराई जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

पुराने नियमों से पूरी की जाएगी मान्यता प्रक्रिया….
याचिकाकर्ता एसोसिएशन के वकील विशाल बघेल ने बताया, ‘नर्सिंग काउंसिल ने सुनवाई के दौरान आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। इस पर आपत्ति लेते हुए हमने कहा कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, वे आईएनसी (भारतीय नर्सिंग परिषद) के मानकों के हिसाब से नहीं है। इनके अनुसार मान्यता प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए।’ इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुराने नियमों से ही 2024-25 सत्र के लिए मान्यता प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
रिश्वत मामले में सीबीआई इंस्पेक्टर मजोका बर्खास्त
नर्सिंग कॉलेज रिश्वतखोरी मामले में आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त कर दिया गया है। सीबीआई में डेपुटेशन पर पदस्थ रहे मजोका को 22 मई को निलंबित किया गया था। इससे पहले सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त किया जा चुका है। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने 4 अफसरों को मिलाकर कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया है।
दूसरी तरफ, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। ये सभी कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के मानकों पर की गई CBI जांच में अनफिट पाए गए थे।
सरकार ने संबंधित नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई के निर्देश जिलों के कलेक्टरों को दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को अनफिट नर्सिंग कॉलेजों की सूची भेज दी है।
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