सागर….
कपिल धारा योजना के तहत कुआं खुदवाने के लिए राशि स्वीकृत कराने के एवज में रिश्वत लेने वाले तत्कालीन ग्राम पंचायत मडैया माफी के सचिव को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर आलोक मिश्रा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मामले में ग्राम पंचायत मडैया माफी के तत्कालीन सचिव आरोपी कैलाश राय को दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्याम नेमा ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 28 नवंबर 2017 को आवेदक इमाम खां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त सागर को शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि उसकी मां के नाम से मनरेगा के तहत कपिल धारा योजना में कुआं खुदवाने के लिए राशि स्वीकृत कराने के लिए ग्राम पंचायत मडैया माफी में आवेदन किया था। कुआं खुदवाने की राशि स्वीकृत कराने के एवज में पंचायत सचिव कैलाश राय द्वारा 10 हजार रुपए की मांग की गई। परेशान होकर इमाम खां ने लोकायुक्त में शिकायत की।
शिकायत मिलते ही लोकायुक्त टीम ने जांच शुरू की। शिकायत की पुष्टि होते ही टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। टीम ने कार्रवाई करते हुए सचिव कैलाश राय को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुआ ग्राम पंचायत सचिव आरोपी कैलाश राय को सजा सुनाई है।